Monday, 19 December 2016

5000 SE ZADA NHI HOGA DEPOSIT BANK MAIN AJ SE....

एक हजार रुपये तथा पाँच सौ रुपये के प्रतिबंधित पुराने नोट बैंकों में जमा कराने के लिए पहले 30 दिसंबर तक का समय देने के बाद अब कहा गया है कि आज से पाँच हजार रुपये से ज्यादा जमा कराने पर जमाकर्ता को जबाब देना होगा कि उसने ये नोट बैंक में अब तक क्यों नहीं जमा कराए। रिजर्व बैंक द्वारा आज जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आज से 30 दिसंबर तक एक बार में या किस्तों में पाँच हजार रुपये से ज्यादा मूल्य के प्रतिबंधित नोट जमाकर्ता से पूछताछ के बाद ही उसके खाते में जमा किये जाएंगे। पूछताछ के समय बैंक के कम से कम दो अधिकारी मौजूद होंगे तथा पूरी पूछताछ ऑन रिकॉर्ड होगी। जमाकर्ता को यह बताना होगा कि उसने पुराने नोट इससे पहले क्यों नहीं जमा कराए। उसका जवाब संतोषजनक पाये जाने के बाद ही जमा स्वीकार किया जाएगा। बैंकों से कहा गया है कि भविष्य में ऑडिट के मद्देनजर जमाकर्ता के जवाब का रिकॉर्ड रखा जाए। केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली में उसके खाते के साथ इस आशय का संकेतक संलग्न कर दिया जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अब पाँच हजार रुपये से ज्यादा की राशि एक ही बार बैंक में जमा करा सकेगा। पाँच हजार रुपये तक जमा कराने पर प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन अलग-अलग किस्तों में जमा करार्इ गर्इ राशि का कुल मूल्य जैसे ही पाँच हजार रुपये से ज्यादा होगा उस खाते में आगे कोई राशि जमा नहीं करायी जा सकेगी तथा उस स्थिति में भी दो बैंक अधिकारियों की उपस्थिति में जमाकर्ता से पूछताछ की जायेगी। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि जिन बैंक खातों में केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है उनमें अधिकतम 50 हजार रुपये ही जमा कराए जा सकेंगे। अधिसूचना के अनुसार, दूसरे के खाते में पुराने नोट जमा कराने के लिए प्राधिकरण पत्र जरूरी होगा। उल्लेखनीय है कि नोटबंदी की घोषणा के समय 08 नवंबर को सरकार ने पुराने नोट बैंकों तथा डाकघरों में जमा कराने के लिए 30 दिसंबर तक का समय दिया था।

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