किसी भी सरकारी या गैर सरकारी बैंक का रूपे कार्ड या अन्य कंपनी का एटीएम कार्ड होने पर आप दुर्घटना बीमा के भी हकदार हो जाते है। यह बीमा पच्चीस हजार से लेकर पांच लाख तक का होता है। यह हकीकत है, लेकिन योजना के बारे में उपभोक्ताओं को जानकारी तक नहीं है। अधिकतर मामलों में बैंक भी इन तथ्यों को छिपाकर रखती है। योजना के तहत कार्ड धारक की दुर्घटना में मौत या अंग-भंग पर बीमा राशि मिलती है।
इनको मिलता है लाभ
एटीएम बीमा स्कीम के तहत विकलांगता से लेकर मृत्यु होने पर नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाता है। बीमा योजना के लिए एटीएम धारक को कोई पैसा भी जमा नहीं कराना होता है। ऐसे में अगर एटीएम धारक की किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसके घरवालों या नॉमिनल को उस बैंक से मुआवजा मिलने का प्रावधान है।
इसी वर्ष दिया है एटीएम बीमा का लाभ
आदर्श को-ऑपरेटिव बैंक के शाखा प्रभारी शंकरलाल माली ने बताया कि आबूरोड के कार्ड धारक अश्विन कुमार मोदी की दुर्घटना में मौत हो जाने पर बैंक की ओर से एटीएम बीमा के तहत नॉमिनी एक लाख रुपए का भुगतान करवाया गया। उक्त बीमा आंशिक शारीरिक क्षति को भी कवर करता है। क्लेम के लिए एटीएम का पिछले ४५ दिन में स्वाइप होना आवश्यक है। बीमा के लिए रूपे कंपनी या अन्य जो नियमों में हो उसका एटीएम होना आवश्यक है।
किस समय कितना मुआवजा मिलता है
अगर उपभोक्ता के पास साधारण कार्ड है तो उसको एक लाख रुपए का मुआवजा मिलता है और मास्टरकार्ड है तो मुआवजा 2 लाख रुपए तक हो सकता है। आंशिक विकलांगता में एक हाथ या पैर खराब हो जाता है तो उसको पचास हजार तथा दोनो खराब हो जाने पर एक लाख का मुआवजा मिलता है। वहीं मास्टर कार्ड धारक को 50 हजार रुपए का बीमा और क्लासिक एटीएम पर 1 लाख रुपए तक का बीमा देने का प्रावधान है।
इनका कहना...
दुर्घटना बीमा का प्रावधान है
एटीएम धारक को एटीएम कार्ड अलॉट होने के साथ ही उसका बीमा अपने आप शुरु हो जाता है, इसका लाभ दुर्घटना में मृत्यु होने तथा हाथ या पैर कटने वालों को मिलता था। बस नियम है तो उपभोक्ता की ओर से एटीएम कार्ड का उपयोग होने पर ही मिलता है, एटीएम कार्ड को माह में तीन चार बार उपयोग करने वाले को ही लाभ मिलता है
इनको मिलता है लाभ
एटीएम बीमा स्कीम के तहत विकलांगता से लेकर मृत्यु होने पर नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाता है। बीमा योजना के लिए एटीएम धारक को कोई पैसा भी जमा नहीं कराना होता है। ऐसे में अगर एटीएम धारक की किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसके घरवालों या नॉमिनल को उस बैंक से मुआवजा मिलने का प्रावधान है।
इसी वर्ष दिया है एटीएम बीमा का लाभ
आदर्श को-ऑपरेटिव बैंक के शाखा प्रभारी शंकरलाल माली ने बताया कि आबूरोड के कार्ड धारक अश्विन कुमार मोदी की दुर्घटना में मौत हो जाने पर बैंक की ओर से एटीएम बीमा के तहत नॉमिनी एक लाख रुपए का भुगतान करवाया गया। उक्त बीमा आंशिक शारीरिक क्षति को भी कवर करता है। क्लेम के लिए एटीएम का पिछले ४५ दिन में स्वाइप होना आवश्यक है। बीमा के लिए रूपे कंपनी या अन्य जो नियमों में हो उसका एटीएम होना आवश्यक है।
किस समय कितना मुआवजा मिलता है
अगर उपभोक्ता के पास साधारण कार्ड है तो उसको एक लाख रुपए का मुआवजा मिलता है और मास्टरकार्ड है तो मुआवजा 2 लाख रुपए तक हो सकता है। आंशिक विकलांगता में एक हाथ या पैर खराब हो जाता है तो उसको पचास हजार तथा दोनो खराब हो जाने पर एक लाख का मुआवजा मिलता है। वहीं मास्टर कार्ड धारक को 50 हजार रुपए का बीमा और क्लासिक एटीएम पर 1 लाख रुपए तक का बीमा देने का प्रावधान है।
इनका कहना...
दुर्घटना बीमा का प्रावधान है
एटीएम धारक को एटीएम कार्ड अलॉट होने के साथ ही उसका बीमा अपने आप शुरु हो जाता है, इसका लाभ दुर्घटना में मृत्यु होने तथा हाथ या पैर कटने वालों को मिलता था। बस नियम है तो उपभोक्ता की ओर से एटीएम कार्ड का उपयोग होने पर ही मिलता है, एटीएम कार्ड को माह में तीन चार बार उपयोग करने वाले को ही लाभ मिलता है
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